ड्रंक एंड ड्राइव के तीन मामलों में 30 हजार रुपये का जुर्माना

ड्रंक एंड ड्राइव के तीन मामलों में 30 हजार रुपये का जुर्माना

 अंबिकापुर। यातायात पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने के तीन मामलों में कार्रवाई की है। दो मोटरसायकल और एक कार चालक को पकड़कर उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत प्रकरण न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने प्रत्येक चालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया—कुल 30 हजार रुपये।

यातायात पुलिस के अनुसार, चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ईबी/1304 के चालक संतोष कुशवाहा, उम्र 27 वर्ष, निवासी जमगला, थाना लखनपुर को रोका गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में वह शराब के नशे में पाया गया।

दूसरे मामले में कार क्रमांक सीजी/15/बी/6744 के चालक चिरंजीवी, उम्र 32 वर्ष, निवासी नर्मदापारा, थाना गांधीनगर को जांच के लिए रोका गया। पुलिस के मुताबिक, वह भी शराब के नशे में वाहन चला रहा था।

तीसरे मामले में मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ईएफ/9996 के चालक दिनेश कुमार सिंह, उम्र 28 वर्ष, निवासी थाना लखनपुर क्षेत्र को जांच के दौरान नशे में पाया गया। तीनों चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने प्रत्येक को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त एवं अन्य पुलिस अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।

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