कलेक्टर ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने दिए निर्देश

कलेक्टर ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने दिए निर्देश

 अंबिकापुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, सरगुजा ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कार्यालय से उप संचालक, जिला अभियोजन कार्यालय, अंबिकापुर को पत्र जारी किया गया है।

पत्र के अनुसार, थाना गांधीनगर में दर्ज अपराध क्रमांक 168/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में आरोपीगण द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भूमि का विक्रय किए जाने का आरोप है।

मामले में जिला पंजीयक, सरगुजा द्वारा जारी पत्र क्रमांक 727/2026 दिनांक 26 सितंबर 2026 तथा थाना प्रभारी गांधीनगर की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है। पत्र में कहा गया है कि आरोपीगण के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा उप संचालक, जिला अभियोजन को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में शासकीय भूमि से संबंधित अभिलेखों एवं दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, शासकीय भूमि को अतिक्रमण और अवैध विक्रय से सुरक्षित रखने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने को कहा गया है।

मामले में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी।

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