नशे में छोटा हाथी चलाने पर चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

नशे में छोटा हाथी चलाने पर चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

 अंबिकापुर। यातायात पुलिस ने शराब के नशे में चारपहिया वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई की है। मामले में न्यायालय ने चालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कार्रवाई सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से की गई।

यातायात शाखा की टीम ने चेकिंग के दौरान छोटा हाथी वाहन क्रमांक सीजी/15/डीटी/3601 को रोककर जांच की। वाहन चालक ने अपना नाम प्रेम सिंह, पिता सुखलाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर बताया।

पुलिस के अनुसार, चालक मौके पर शराब के नशे में पाया गया। ब्रेथ एनालाइजर जांच में भी उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के बाद चालक को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त एवं यातायात पुलिस के अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।

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