ड्रंक एंड ड्राइव मामले में बुलेट मोटरसायकल चालक को 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित

ड्रंक एंड ड्राइव मामले में बुलेट मोटरसायकल चालक को 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित

  • यातायात शाखा द्वारा सख्त वैधानिक कार्यवाही।
  • शराब सेवन कर वाहन चलाने पर कार्रवाई।
  • यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगातार सख्ती।

अंबिकापुर,  – सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान बुलेट मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ईसी/3460 के चालक को रोका। पूछताछ में चालक ने अपना नाम कृष्ण कुमार सिंह आत्मज कालिंदर सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी दरिमा बताया। मौके पर चालक शराब के नशे में पाया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में भी शराब सेवन की पुष्टि हुई।

वाहन चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाए जाने पर उसके विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने चालक को 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस टीम की भूमिका

सम्पूर्ण कार्यवाही में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।

जिला पुलिस सरगुजा द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने