ड्रंक एंड ड्राइव के 05 मामले में वाहन चालकों को 50,000 रुपये के अर्थदंड से किया गया दंडित

ड्रंक एंड ड्राइव के 05 मामले में वाहन चालकों को 50,000 रुपये के अर्थदंड से किया गया दंडित

 

  • यातायात शाखा द्वारा 04 प्रकरण और थाना बतौली द्वारा 01 प्रकरण में कार्रवाई की गई।
  • 5 वाहन चालकों को शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले में पकड़ा गया।
  • न्यायालय ने प्रत्येक चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, कुल 50,000 रुपये।
  • ब्रेथ एनालाइजर से जांच में सभी चालक नशे में धुत पाए गए।
  • सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अंबिकापुर, सरगुजा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम और थाना बतौली द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव के 5 मामलों में वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की गई है।

पहले प्रकरण में यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्कूटी क्रमांक सीजी/15/सीपी/8361 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम सौरभ पिता संदीप गर्ग उम्र 22 वर्ष साकिन अग्रसेन वार्ड अंबिकापुर बताया। चालक को मौके पर शराब के नशे में धुत पाया गया और ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर नशे में धुत पाया गया।

दूसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्कूटी क्रमांक सीजी/30/एफ/2291 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता पिता हरिचंद गुप्ता उम्र 42 वर्ष साकिन जिला बलरामपुर बताया। चालक को मौके पर शराब के नशे में धुत पाया गया और ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर नशे में धुत पाया गया।

तीसरे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/16/सीआर/4633 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम लाल अवधेश पिता गरजू प्रसाद साकिन लक्ष्मणगढ़ थाना उदयपुर बताया। चालक को मौके पर शराब के नशे में धुत पाया गया और ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर नशे में धुत पाया गया।

चौथे प्रकरण में यातायात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्कूटी क्रमांक सीजी/15/डीएम/1069 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम राहुल दास पिता स्व. दलबीर दास उम्र 25 वर्ष साकिन बंगालीपारा अंबिकापुर बताया। चालक को मौके पर शराब के नशे में धुत पाया गया और ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर नशे में धुत पाया गया।

पांचवें प्रकरण में थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/सीडी/8060 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम अखिलेश्वर सिंह पिता स्व. राधेश्वर सिंह उम्र 29 वर्ष साकिन चिरगा बतौली बताया। चालक को मौके पर शराब के नशे में धुत पाया गया और ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर नशे में धुत पाया गया।

मोटरसायकल चालकों एवं स्कूटी चालकों द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाना पाए जाने पर पांचों वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी प्रकरणों में वाहन चालकों को 10,000 रुपये प्रत्येक के अर्थदंड कुल 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सम्पूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त और अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।

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