सीबीआई कोर्ट में शिकायतकर्ता के दोबारा गैरहाजिर रहने पर ₹10 हजार जुर्माना, मीडिया ट्रायल पर भी जताई नाराजगी

सीबीआई कोर्ट में शिकायतकर्ता के दोबारा गैरहाजिर रहने पर ₹10 हजार जुर्माना, मीडिया ट्रायल पर भी जताई नाराजगी

 

अंबिकापुर। आईपीएस राहुल बंसल से जुड़े कथित ₹1 करोड़ के लेनदेन मामले में बुधवार को सीबीआई न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के दोबारा उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया।



बताया गया कि पिछली सुनवाई के दौरान भी शिकायतकर्ता पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगली तारीख लेकर उपस्थित नहीं हुआ था। बुधवार की सुनवाई में भी उसके अनुपस्थित रहने पर न्यायालय ने जुर्माना लगाने का आदेश दिया।



मामले की सुनवाई के दौरान आईपीएस राहुल बंसल की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह भी दलील रखी कि पूर्व में न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद दूसरे पक्ष की ओर से ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से एकतरफा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। बचाव पक्ष ने इसे न्यायालय के आदेश की अवहेलना और गंभीर मामला बताया।



दलीलों पर सीबीआई न्यायालय ने तत्काल संज्ञान लिया और इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर की। अदालत की ओर से शिकायतकर्ता पक्ष की लगातार गैरहाजिरी और मीडिया ट्रायल से जुड़े आरोपों को गंभीरता से लिया जाना मामले की आगामी सुनवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


हालांकि, केवल शिकायतकर्ता पक्ष की गैरहाजिरी और उस पर लगाए गए जुर्माने के आधार पर मामले में राहुल बंसल की न्यायिक स्थिति मजबूत होने का अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। मामले के तथ्यों और आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की आगे की कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगा।

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