थाना लुण्ड्रा अंतर्गत हत्या के प्रयास के मामले में अदालत का बड़ा फैसला – आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड

थाना लुण्ड्रा अंतर्गत हत्या के प्रयास के मामले में अदालत का बड़ा फैसला – आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड

 

  • ग्राम गेरसा महुआपारा में 14 जुलाई 2025 को हुई घटना।
  • आरोपी: पेरवा राम उर्फ प्रेमा राम (उम्र 60 वर्ष)।
  • आहत: अनिता कुजूर, गंभीर चोट के बाद बेहोश अवस्था में मिली।
  • पुलिस विवेचना में घटना में प्रयुक्त फावड़ा (कोड़ी) बरामद।
  • एफएसएल परीक्षण एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अभियोग पत्र प्रस्तुत।
  • न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया।
  • अर्थदंड अदायगी न करने पर अतिरिक्त 3 माह का कारावास।
  • आहत को Victim Compensation Scheme के तहत उचित प्रतिकर की अनुशंसा।

अंबिकापुर,  – थाना लुण्ड्रा क्षेत्र के ग्राम गेरसा महुआपारा में गत वर्ष हुए हत्या के प्रयास के मामले में माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर ने 21 अगस्त 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

आरोपी पेरवा राम उर्फ प्रेमा राम, पिता स्व. बागर साय, उम्र 60 वर्ष, निवासी गेरसा महुआपारा, को हत्या के प्रयास के अपराध में दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

घटना और विवेचना

14 जुलाई 2025 को आरोपी ने खेती-बाड़ी के विवाद में अपनी बहू अनिता कुजूर पर फावड़े से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी।

  • पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की।
  • आरोपी के मेमोरेण्डम कथन पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया गया।
  • घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं अन्य साक्ष्य जब्त कर एफएसएल परीक्षण कराया गया।
  • विवेचना सहायक उप निरीक्षक एस.आर. साहू द्वारा की गई।
  • 07 अक्टूबर 2025 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय का निर्णय

  • अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के कथन और 35 आर्टिकल साक्ष्य प्रस्तुत किए।
  • साक्ष्यों और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
  • अर्थदंड अदायगी न करने पर अतिरिक्त 3 माह का कठोर कारावास।
  • आहत को Victim Compensation Scheme के तहत उचित प्रतिकर की अनुशंसा।

पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया

  • पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री दीपक झा (भा.पु.से.) ने विवेचक सहायक उप निरीक्षक एस.आर. साहू एवं लुण्ड्रा पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु पारितोषिक देने की घोषणा की।
  • डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) ने विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना और उच्च व्यवसायिक दक्षता की सराहना की।

यह फैसला पुलिस की प्रभावी विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन और अभियोजन की मजबूत पैरवी का परिणाम है, जिसने गंभीर अपराध के आरोपी को कानून के शिकंजे तक पहुंचाया।

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