शराब के नशे में वाहन चलाना पड़ा महंगा, 6 चालकों पर ₹61,000 का जुर्माना

शराब के नशे में वाहन चलाना पड़ा महंगा, 6 चालकों पर ₹61,000 का जुर्माना

  • थाना बतौली, उदयपुर एवं यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
  • मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 184, 30(क), 177 के तहत कार्यवाही
  • 6 अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने ₹61,000 का अर्थदंड लगाया
  • चालकों का डाक्टरी मुलाहिजा कर शराब सेवन की पुष्टि

📰 विस्तृत समाचार

अंबिकापुर,  – सरगुजा पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है।
डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देश पर थाना बतौली, उदयपुर और यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया।

इस दौरान शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 6 चालकों को पकड़ा गया।
उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 184, 30(क), 177 के तहत कार्रवाई की गई।


🚔 पकड़े गए वाहन चालक

  • भूपेन्द्र पैंकरा (मोटर साइकिल CG 15 ED 6175, थाना सीतापुर)
  • संजीव सरकार (चारपहिया वाहन CG 12 BJ 7332, जिला कोरबा)
  • सिंग साय (मोटर साइकिल CG 15 EB 3368, थाना उदयपुर)
  • संतोष सिंह (मोटर साइकिल CG 15 EF 6368, गांधीनगर)
  • गोलक महालदार (मोटर साइकिल CG 15 DY 1816, भगवानपुर)
  • कलिन्दर कुजूर (मोटर साइकिल CG 28 L 4915, थाना बतौली)

⚖️ न्यायालय का निर्णय

वाहन चालकों का डाक्टरी मुलाहिजा कर शराब सेवन की पुष्टि की गई।
वाहनों को जप्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय ने दिनांक 25 मई 2026 को:

  • थाना बतौली के मामले में ₹10,000 जुर्माना
  • थाना उदयपुर के मामले में ₹10,000 जुर्माना
  • एक मामले में धारा 185, 184, 30(क), 177 के तहत ₹11,000 जुर्माना
  • यातायात शाखा के तीनों मामलों में ₹10,000-₹10,000 जुर्माना

कुल मिलाकर ₹61,000 का अर्थदंड लगाया गया।


📍 सरगुजा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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