रायपुर, 12 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राज्य में किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1,50,000 रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा राज्य के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू होगी।
इस संबंध में शासन द्वारा कल एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दुर्घटना के बाद पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए किसी प्रकार की अग्रिम राशि जमा नहीं करनी होगी। राज्य सरकार इलाज का सारा खर्च बीमा या स्वास्थ्य योजना के माध्यम से वहन करेगी।
मुख्य विशेषताएं:
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योजना के तहत हर सड़क दुर्घटना पीड़ित को अधिकतम ₹1.5 लाख तक का इलाज कैशलेस मिलेगा।
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सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध होगी।
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दुर्घटना की स्थिति में त्वरित इलाज के लिए अस्पतालों को निर्देशित किया गया है।
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अस्पतालों को इलाज से पहले मुआवजा या शुल्क की मांग करने से रोक दिया गया है।
सरकार का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं में कई बार पीड़ित समय पर इलाज न मिलने के कारण जान गंवा बैठते हैं। इस योजना से घायलों को जीवन रक्षक प्राथमिक इलाज जल्द से जल्द मिल सकेगा और मृत्युदर में कमी आएगी।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि इस आदेश की प्रति को प्रिंट कर सुरक्षित रखें और अपने जान-पहचान वालों के साथ साझा करें ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा सके।
यह कदम न सिर्फ एक सामाजिक सुरक्षा कवच है बल्कि एक संवेदनशील और जन-हितैषी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।