धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात के मामले में आरोपी सुजीत जायसवाल गिरफ्तार

धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात के मामले में आरोपी सुजीत जायसवाल गिरफ्तार

  • थाना कोतवाली पुलिस ने 2 करोड़ 8 लाख 50 हजार रुपये की ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया।
  • आरोपी ने व्यापार का झांसा देकर 4 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपये लिए थे।
  • 2 करोड़ 72 लाख रुपये वापस किए, लेकिन 2 करोड़ 8 लाख 50 हजार रुपये नहीं लौटाए।
  • धर्म कांटा और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के नाम पर भी छलपूर्वक रकम प्राप्त की।
  • पैसे मांगने पर प्रार्थी और परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

अंबिकापुर, सरगुजा जिले में डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर थाना कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी एवं आपराधिक विश्वासघात के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी सुजीत जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थी द्वारा थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि सुजीत जायसवाल निवासी गोधनपुर, वसुंधरा बिहार रोड थाना गांधीनगर अंबिकापुर जो प्रतीक स्टील ट्रेडर्स का संचालक है, जिससे प्रार्थी का जान-पहचान था।

सुजीत जायसवाल द्वारा प्रार्थी से व्यापार करने की बात बोलकर कुल 4 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपये की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 13/08/21 से 25/11/22 तक कुल रकम 4 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपये दिया गया। बाद में रकम वापस मांगने पर केवल 2 करोड़ 72 लाख रुपये का ही भुगतान किया गया और शेष रकम 2 करोड़ 8 लाख 50 हजार रुपये वापस नहीं किया गया है।

इसके अलावा, आरोपी ने धर्म कांटा और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हेतु झांसा देकर अन्य रकम भी छलपूर्वक प्राप्त कर ली, लेकिन न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और न ही पैसे वापस लौटाए। प्रार्थी द्वारा बकाए पैसे मांगने पर आरोपी ने प्रार्थी एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौज किया। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 398/26 धारा 318(4), 296, 351(3), 316(5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना में प्रार्थी का कथन लिया गया। प्रकरण के आरोपी सुजीत जायसवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुजीत जायसवाल पिता स्व. गोपाल जायसवाल उम्र 48 वर्ष साकिन गोधनपुर बसुंधरा बिहार रोड वर्मा बाड़ी के पास थाना गांधीनगर अंबिकापुर का होना बताया। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ किए जाने पर आरोपी द्वारा प्रार्थी के साथ व्यापार के नाम पर रकम लेकर ठगी करना स्वीकार किया गया।

आरोपी के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाए जाने से आरोपी को प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, साइबर सेल प्रभारी सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक विवेक पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक अदीप प्रताप सिंह, आरक्षक एहसान फिरदौशी, अशोक यादव, रमेश राजवाड़े, संजीव चौबे, देवेंद्र पाठक सक्रिय रहे। 

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