अम्बिकापुर। सरगुजा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेंड्राकला में पदस्थ व्याख्याता एलबी युवनाश यादव को गंभीर अनुशासनहीनता के मामलों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा 3 फरवरी 2026 को जारी आदेश के तहत की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर द्वारा कराई गई जांच में छात्राओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार, स्कूल परिसर में शराब पीने, ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन पर व्यस्त रहने तथा शासकीय कर्तव्यों में लापरवाही के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं।
जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्याख्याता का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3, 22 एवं 23 के विरुद्ध पाया गया, जिसके चलते उन्हें नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अम्बिकापुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) देय होगा।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा व शैक्षणिक वातावरण की गरिमा बनाए रखने के लिए इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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