छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले समेत प्रदेशभर के किसानों के लिए बड़ी खबर! खरीफ 2025 सीजन में प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप जैसी अनिश्चित आपदाओं से अब फसलें सुरक्षित रहेंगी। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अधिसूचना जारी कर दी है।
🚩 31 जुलाई तक अंतिम मौका, अऋणी किसानों के लिए खास अवसर
जहां ऋणी किसानों का बीमा स्वचालित होगा, वहीं अऋणी किसान 31 जुलाई 2025 तक इस योजना से जुड़कर फसल सुरक्षा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC) में जाकर पंजीयन कराना अनिवार्य है। कृषि विभाग व शासन ने स्पष्ट किया है कि एक बार इस योजना से जुड़ने के बाद किसान की फसल प्राकृतिक आपदा की मार से सुरक्षित हो जाएगी और नुकसान होने पर बीमा सहायता दी जाएगी।
🌾 योजना का उद्देश्य:
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किसानों को आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना।
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कृषि आय में स्थिरता लाना।
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खेती को जोखिम मुक्त एवं लाभकारी व्यवसाय बनाना।
📌 बीमित राशि एवं प्रीमियम दरें (प्रति हेक्टेयर):
📄 आवश्यक दस्तावेज:
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नवीनतम आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
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बी-1, पी-2 भूमि रिकार्ड।
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बुआई प्रमाण पत्र।
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सक्रिय बैंक खाता।
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वैध मोबाइल नंबर।
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बटाईदार/कास्तकार का घोषणा पत्र।
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निर्धारित प्रीमियम राशि।
📞 कहां संपर्क करें?
किसान अधिक जानकारी के लिए विकासखण्ड के कृषि कार्यालय, कृषक मित्रों या फिर नजदीकी CSC में संपर्क कर सकते हैं।
🚜 सरकार की अपील:
राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे मौसम की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए इस योजना से अवश्य जुड़ें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि -
"छत्तीसगढ़ के हर किसान को सुरक्षित और सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। फसल बीमा योजना से जुड़े, और अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम से बचाएं।"
**🌟 नवोदय छत्तीसगढ़ की विशेष सिफारिश:
अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ लें और अपने परिवार, गांव और प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में यह योजना एक ऐतिहासिक कदम है।
👉 यह रिपोर्ट नवोदय छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार की गई है। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर किसान तक यह जरूरी जानकारी पहुंचे।