सरगुजा, 17 जुलाई 2025।
जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा एक अहम पहल की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा, श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देश पर जिले के ऑटो पार्ट्स और कार एसेसरीज व्यवसायियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वे किसी भी कीमत पर अमानक और मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाली सामग्रियों का विक्रय न करें।
यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय केवर्त की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में व्यापारियों को विशेष रूप से अमानक साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म, रंग-बिरंगे फैंसी लाइट्स, फॉग लाइट्स एवं अन्य गैरकानूनी एक्सेसरीज की बिक्री पर सख्त हिदायत दी गई। बैठक में उप निरीक्षक अभय तिवारी सहित यातायात शाखा के अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे।
सड़क हादसों में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण बनीं अमानक एक्सेसरीज
बैठक में यातायात प्रभारी विजय केवर्त ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि मोटर साइकिल, स्कूटर एवं कारों में हेडलाइट के अलावा साइड में रंग-बिरंगी फैंसी लाइट्स, तेज रौशनी वाली फॉग लाइट्स का उपयोग हो रहा है। ये लाइट्स सामने से आने वाले वाहन चालकों का ध्यान भटकाती हैं जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
इसी प्रकार, मॉडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न से निकलने वाली तीव्र आवाजें अन्य वाहन चालकों को चौंका देती हैं, जिससे वे गाड़ी का नियंत्रण खो सकते हैं और दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। सड़क सुरक्षा को देखते हुए ऐसे उत्पादों का निर्माण, विक्रय और उपयोग कानूनन गलत है और इसके खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है।
काली फिल्म और पुलिस सायरन पर भी रोक
बैठक में यह भी उल्लेख किया गया कि चारपहिया वाहनों में काली फिल्म का प्रयोग बढ़ रहा है, जिसका दुरुपयोग आपराधिक घटनाओं में किया जाता है। कई बार ऐसे वाहन अपराध के दौरान पहचान से बच जाते हैं। इसी कारण पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी चारपहिया वाहन में काली फिल्म या ब्लैक शीट का विक्रय और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
साथ ही पुलिस सायरन, मोनो लाइट्स जैसे ऐसे उपकरण जो पुलिस वाहन की तरह दिखने का आभास देते हैं, उनके विक्रय पर भी रोक लगाने की बात कही गई। इन उपकरणों का दुरुपयोग कर आम नागरिकों को भ्रमित करने एवं कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने की घटनाएं भी सामने आती रही हैं।
व्यापारियों ने दिया सहयोग का भरोसा
इस बैठक में सरगुजा जिले के ऑटो पार्ट्स और कार एसेसरीज व्यापारियों ने पुलिस को भरोसा दिलाया कि वे किसी भी प्रकार के अमानक उपकरण अथवा एक्सेसरीज का विक्रय नहीं करेंगे। सभी व्यापारियों ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वे प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और अपने स्तर पर भी जागरूकता फैलाएंगे कि ग्राहक ऐसी सामग्रियों की मांग ही न करें।
यातायात शाखा प्रभारी ने व्यापारियों को चेताया कि यदि भविष्य में किसी भी दुकान में इस प्रकार की सामग्री पाई जाती है तो उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे दुकानदार का व्यापारिक लाइसेंस भी रद्द कराने की अनुशंसा की जाएगी।
यातायात पुलिस की लगातार कार्रवाई
गौरतलब है कि सरगुजा पुलिस द्वारा पहले भी ऐसे कई ऑटो पार्ट्स दुकानों पर छापेमारी कर अमानक उपकरण जब्त किए गए हैं। पुलिस की इस मुहिम का असर अब सड़कों पर भी दिखने लगा है। यातायात पुलिस लगातार उन वाहनों पर निगरानी कर रही है, जो अवैध फैंसी लाइट, प्रेशर हॉर्न, मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करते हैं। ऐसे वाहन चालकों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है और कई मामलों में वाहन जब्ती की कार्रवाई भी हुई है।
SSP राजेश अग्रवाल ने दी सख्त चेतावनी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरगुजा जिले में नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपने वाहनों में इस प्रकार के अवैध उपकरण न लगवाएं और कानून का पालन करें।
पुलिस ने यह भी कहा कि आमजन के सहयोग से ही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इस प्रकार के अवैध उपकरण बेचते या उपयोग करते हुए दिखे तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें।
निष्कर्ष:
सरगुजा पुलिस का यह कदम न केवल जिले में ट्रैफिक नियमों को कड़ाई से लागू करने का संकेत है बल्कि आम नागरिकों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आगामी समय में पुलिस का यह अभियान और भी प्रभावी ढंग से जारी रहेगा।