शराब पीकर वाहन चलाने वाले युवक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना

 जिला सरगुजा | दिनांक 18 जुलाई 2025

रघुनाथपुर। सरगुजा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में चौकी रघुनाथपुर पुलिस ने शराब पीकर वाहन चला रहे एक युवक पर कार्यवाही करते हुए उसे 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया है।

जानकारी के अनुसार, चेकिंग के दौरान पुलिस ने सोल्ड पल्सर बाइक चालक को रोका। जांच में युवक अमित तिर्की पिता बेलसना राम, उम्र 22 वर्ष, निवासी भरको, थाना बतौली द्वारा शराब पीकर वाहन चलाना और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना पाया गया। 


ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब पीने की पुष्टि होने पर आरोपी चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 3/181 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने युवक को 15,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक दिलीप दुबे, प्रधान आरक्षक दीनानाथ भारती, आरक्षक बसंत खुटिया और इदरीश खान की सक्रिय भूमिका रही।
सरगुजा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और शराब पीकर वाहन न चलाएं, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने