बिहारपुर प्रभारी तहसीलदार निलंबित, ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही का आरोप

बिहारपुर प्रभारी तहसीलदार निलंबित, ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही का आरोप

 

अंबिकापुर। सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा ने प्रशासनिक शिथिलता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता के आरोप में बिहारपुर के नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार श्री करमचंद जाटवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला, अंबिकापुर नियत किया गया है।

ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद लापरवाही का आरोप

प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को ग्राम कुबेरपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद उत्पन्न कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में प्रशासनिक शिथिलता, सिविल सेवक के कर्तव्य के प्रति उदासीनता तथा लापरवाही बरती गई।

संभागायुक्त ने कहा कि श्री जाटवर का कृत्य शासकीय सेवा की गरिमा के सर्वथा विपरीत है और यह गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। उनका यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत पाया गया।

नियम 9(1)(क) के तहत की गई कार्रवाई

संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत श्री करमचंद जाटवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

निलंबन अवधि के दौरान उन्हें संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला, अंबिकापुर, जिला सरगुजा में मुख्यालय नियत किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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