- थाना बतौली पुलिस ने आरोपी मनबहाल राम को गिरफ्तार किया।
- अवैध बिजली कनेक्शन के तार के संपर्क में आने से हुई थी मृतक की मौत।
- मृतक रामकृष्णा कोरवा बाड़ी सफाई का काम कर रहे थे।
- आरोपी ने मक्का फसल की सुरक्षा के लिए अवैध तार बिछाया था।
- पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बिजली तार को जप्त किया।
अंबिकापुर, सरगुजा जिले के थाना बतौली क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी मनबहाल राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक 12.09.2026 को सूचक राम कैलाश द्वारा थाना बतौली में सूचना दर्ज कराई गई कि उसका भाई रामकृष्णा कोरवा अपने साथियों के साथ बाड़ी सफाई का काम कर रहा था।
काम के दौरान सुबह लगभग 10:30 बजे काटे गए झाड़ी को हटाने के लिए लकड़ी का गेंड़ा लेने के लिए मनबहाल कोरवा के मक्के के खेत के पास से गुजरा, जहाँ वह अवैध रूप से बिछाए गए बिजली तार के संपर्क में आ गया। करंट लगने से रामकृष्णा कोरवा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक रामकृष्णा कोरवा की मृत्यु मनबहाल कोरवा द्वारा अपने घर से अवैध कनेक्शन कर अपने बाड़ी में लगे मक्का फसल के किनारे जंगली जानवर सुअर के शिकार हेतु खींचे गए नंगा जी.आई. बिजली तारंगित तार के संपर्क में आने से करंट लगने से हुई है।
पुलिस ने सूचना पर मर्ग क्रमांक 63/2026 धारा 194 बी.एन.एस.एस. कायम कर जांच में लिया। मामले के आरोपी के विरुद्ध थाना बतौली में अपराध क्रमांक 117/26 धारा 105 बी.एन.एस. एवं 135 विद्युत् अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले के आरोपी मनबहाल राम को पकड़कर थाना लाकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मनबहाल राम पिता कमंडल उम्र 44 वर्ष साकिन बासाझाल थाना बतौली का होना बताया। आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया, जिसमें आरोपी ने अपराध घटित करना स्वीकार किया। पुलिस टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त बिजली तार को जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, आरक्षक राकेश एक्का वीरेंद्र बंजारे, राजेश खलखो, जोगी बड़ा समेत अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।