अंडरएज ड्राइविंग पर 3 वाहन मालिकों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना

अंडरएज ड्राइविंग पर 3 वाहन मालिकों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना

  • सरगुजा पुलिस की कार्रवाई में 3 वाहन मालिकों को दंडित किया गया।
  • प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
  • मामला नाबालिगों से वाहन चलवाने से जुड़ा था।
  • यह कार्रवाई जागरूकता अभियान के बाद की गई।
  • पुलिस ने अभिभावकों से नाबालिगों को वाहन न देने की अपील की।

अम्बिकापुर, सरगुजा जिले में अंडरएज ड्राइविंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नाबालिगों से वाहन चलवाने वाले 3 वाहन मालिकों को माननीय न्यायालय ने 75 हजार रुपये के कुल अर्थदंड से दंडित किया है। प्रत्येक वाहन मालिक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सरगुजा पुलिस के अनुसार, डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के दिशा निर्देशन में पहले जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया था। इस दौरान छात्रों और अभिभावकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई थी तथा बिना वैध लाइसेंस नाबालिगों को वाहन न देने की समझाइश भी दी गई थी।

पुलिस ने बताया कि जागरूकता अभियान के बाद भी जिन मामलों में नाबालिग वाहन चलाते मिले, उनके परिजनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तीनों प्रकरणों को अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199(ए) के तहत प्रत्येक वाहन मालिक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

सरगुजा पुलिस ने कहा कि नाबालिग शारीरिक और मानसिक रूप से वाहन चलाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होते, ऐसे में हादसों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे बालिग होने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले बच्चों को वाहन न दें।

पुलिस ने साफ किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवत्य सहित पुलिस टीम ने कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाई।

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