ड्रंक एंड ड्राइव के 03 मामलों में वाहन चालकों को कुल ₹30,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।
यातायात शाखा एवं थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा सख्त वैधानिक कार्रवाई।
01 स्कार्पियो चालक एवं 02 मोटरसाइकिल चालक शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए गए।
यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी।
डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में पुलिस टीम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में यातायात शाखा पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान स्कार्पियो वाहन क्रमांक CG/29/A/6290 को रोका। वाहन चालक छत्रपति अजमले आत्मज कृष्ण कुमार (उम्र 37 वर्ष, निवासी शांतिनगर अजिरमा) मौके पर शराब के नशे में धुत्त पाया गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच में भी शराब सेवन की पुष्टि हुई।
थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा खड़धोवा रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पल्सर एनएस मोटरसाइकिल चालक समीर मिंज आत्मज कन्हैया मिंज (उम्र 19 वर्ष, निवासी कछारडीह) को रोका गया। डॉक्टरी मुलाहिजा में शराब सेवन की पुष्टि हुई।
इसी स्थान पर HF डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG/15/CS/5755 चालक अमलेश मिंज आत्मज बुधराम मिंज (उम्र 18 वर्ष, निवासी कछारडीह) भी शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए।
कानूनी कार्रवाई
तीनों वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक चालक को ₹10,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। कुल अर्थदंड राशि ₹30,000/- निर्धारित की गई।
पुलिस टीम की सक्रियता
इस सम्पूर्ण कार्यवाही में –
थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर
यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त
एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।
सरगुजा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।