- मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119(2) के तहत कार्रवाई
- 11 ट्रक और 33 बसों से प्रेशर हॉर्न जप्त
- ट्रक चालकों से ₹22,000 और बस चालकों से ₹66,000 समन शुल्क वसूला गया
- डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देश पर कार्रवाई
📰 विस्तृत समाचार
अंबिकापुर, – डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देश पर सरगुजा पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
आज दिनांक 16 जून 2026 को सरगुजा यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119(2) के तहत सख्त कार्रवाई की।
इस दौरान 11 ट्रक चालकों और 33 बस चालकों के विरुद्ध प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर कार्यवाही की गई।
⚡ जप्ती और जुर्माना
- 11 ट्रकों से प्रेशर हॉर्न जप्त कर चालकों से ₹22,000 समन शुल्क वसूला गया।
- 33 बसों से प्रेशर हॉर्न जप्त कर चालकों से ₹66,000 समन शुल्क वसूला गया।
🚔 पुलिस की भूमिका
इस कार्रवाई में सरगुजा यातायात पुलिस की भूमिका उल्लेखनीय रही।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रेशर हॉर्न का उपयोग न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन है बल्कि आमजन की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा है।
📍 सरगुजा पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।