ड्रंक एंड ड्राइव के 2 मामलों में चालकों पर ₹20,000 का जुर्माना

ड्रंक एंड ड्राइव के 2 मामलों में चालकों पर ₹20,000 का जुर्माना

  • यातायात शाखा द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई
  • दोनों मोटरसाइकिल चालकों को ब्रेथ एनालाइजर से जांच में शराब सेवन की पुष्टि
  • न्यायालय ने प्रत्येक चालक पर ₹10,000 का अर्थदंड लगाया
  • कुल ₹20,000 का जुर्माना वसूला गया

📰 विस्तृत समाचार

अंबिकापुर,  – सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में यातायात शाखा पुलिस टीम ने ड्रंक एंड ड्राइव के दो मामलों में वाहन चालकों को पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।



⚡ घटनाक्रम

  • पहला मामला: मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 DQ 8552 का चालक रामकिशोर आत्मज रामशरण, उम्र 36 वर्ष, निवासी लहपटरा थाना लखनपुर शराब के नशे में पाया गया।
  • दूसरा मामला: मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 EH 6910 का चालक लल्लू राम आत्मज जमंगल राम, उम्र 45 वर्ष, निवासी चैनपुर थाना लखनपुर भी शराब सेवन कर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।

दोनों चालकों को मौके पर ब्रेथ एनालाइजर से जांचा गया, जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई।


⚖️ न्यायालय का निर्णय

दोनों मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।
माननीय न्यायालय ने दोनों चालकों को ₹10,000-₹10,000 अर्थदंड से दंडित किया।
कुल मिलाकर ₹20,000 का जुर्माना लगाया गया।


🚔 पुलिस की भूमिका

इस कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त एवं पुलिस टीम सक्रिय रही।


📍 सरगुजा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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