पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, मणीपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई

पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, मणीपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई


  1. पड़वा को पत्थर और डंडे से मारकर हत्या करने का आरोप
  2. थाना मणीपुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया
  3. घटना में प्रयुक्त डंडा और पत्थर पुलिस ने किया जप्त
  4. पशु क्रूरता अधिनियम और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज


⚠️ घटना का विवरण

अंबिकापुर,  – थाना मणीपुर क्षेत्र में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गंभीर मामला सामने आया है।

  • प्रार्थी मोहर लाल यादव निवासी मठपारा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 फरवरी की रात उसके मवेशियों में से एक पड़वा खुला था।
  • उसी दौरान पनेश्वर मुण्डा और विकास मुण्डा ने पड़वा को पत्थर और डंडे से दौड़ा-दौड़ाकर गंभीर चोट पहुंचाई।
  • पड़वा की मौत हो गई और प्रार्थी की पत्नी को भी गाली-गलौज किया गया।


🚨 पुलिस की कार्रवाई

  • थाना मणीपुर पुलिस ने अपराध क्रमांक 37/26 दर्ज किया।
  • धाराएँ: धारा 325 बी.एन.एस., पशु क्रूरता निवारण अधिनियम धारा 11 डी, तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 04
  • विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मृत पड़वा का पशु चिकित्सा अधिकारी से पीएम कराया और गवाहों के बयान दर्ज किए।
  • आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार किया।
  • घटना में प्रयुक्त डंडा और पत्थर पुलिस ने जप्त कर लिया।

👥 गिरफ्तार आरोपी

  • विकास मुण्डा पिता सोहर राम, उम्र 25 वर्ष, निवासी मठपारा थाना मणीपुर
  • परमेश्वर उर्फ पनेश्वर मुण्डा आत्मज स्व. कन्हाई मुण्डा, उम्र 27 वर्ष, निवासी मठपारा थाना मणीपुर

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।


👮 पुलिस टीम की सक्रियता

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मणीपुर उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय, आरक्षक सत्येंद्र दुबे, अनिल सिंह, उमाशंकर साहू, रामशंकर यादव, रघुनन्दन सक्रिय रहे।


📍 मणीपुर पुलिस की इस सख्त कार्रवाई ने पशु क्रूरता के मामलों पर रोक लगाने का स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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