अम्बिकापुर, सरगुजा संभाग में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा के निर्देश पर दो आरोपियों को तीन माह के लिए जेल भेजने का आदेश दिया गया है, जबकि तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
न्यायालय आयुक्त एवं निरुद्धकर्ता प्राधिकारी तथा सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने सोमवार को कार्यालय उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला सूरजपुर द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई की। यह कार्रवाई स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के तहत की गई।
सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, आरोपी पक्ष के बयान तथा प्रकरण के दस्तावेजों के आधार पर महमूद अहमद उर्फ बबला (ग्राम त्रिपुरेश्वरपुर, जिला सूरजपुर), अली अहमद (ग्राम डगमला थारा, रामानुजनगर, जिला सूरजपुर) और सिपाही लाल प्रजापति (निवासी नारायणपुर, थाना रामानुजनगर, जिला सूरजपुर) को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया गया।
वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला सरगुजा एवं सूरजपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आरोपी प्रदीप गाईन उर्फ मदन गाईन (निवासी सुभाषनगर, थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा) और राजू विश्वकर्मा (निवासी ग्राम परी, थाना सूरजपुर) को लगातार मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त पाए जाने पर स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 सहपठित धारा 10 के तहत तीन माह के लिए जिला जेल सरगुजा / सूरजपुर में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संभाग में नशे के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।