थाना मणीपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को झारखंड के साहबगंज जिले से गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 23 जून 2025 को प्रार्थिया ने थाना मणीपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर से बिना किसी को बताए कहीं चली गई है और देर शाम तक वापस नहीं लौटी। आसपास तलाशने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। पीड़िता की मां ने संदेह जताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है।
इस शिकायत पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 186/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस टीम द्वारा सतत प्रयास करते हुए अपहृत नाबालिग बालिका और आरोपी विक्की सिंह पिता गोपाल सिंह (उम्र 21 वर्ष), निवासी माल सलामी चौक, थाना माल सलामी, पटना (बिहार) का पता लगाया गया। आरोपी को झारखंड के राधानगर, जिला साहबगंज से गिरफ्तार कर पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया गया।
महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाया और जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की गवाही के आधार पर मामले में धारा 64 बी.एन.एस. तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 जोड़ी गई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है।
🔸 इस पूरी कार्रवाई में सक्रिय योगदान देने वाले पुलिस अधिकारी –
थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह,
उप निरीक्षक रश्मि सिंह राज,
सहायक उप निरीक्षक अनिल पांडे,
प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान,
महिला प्रधान आरक्षक मालती तिवारी,
आरक्षक उमाशंकर साहू, कुश सोनी, अनिल सिंह, वीरेंद्र सिंह और रमेश राजवाड़े।
सरगुजा पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक बार फिर यह संदेश गया है कि नाबालिगों से संबंधित अपराधों पर पुलिस पूरी सख्ती और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।