अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2025 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया है। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि मतदाता को मतदान केंद्र पर इनमें से कोई भी एक फोटोयुक्त पहचान-पत्र लाना अनिवार्य होगा।
मतदाता पहचान के लिए मान्य दस्तावेज:
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित 18 दस्तावेजों को मान्यता दी गई है—
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
- बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
- पासपोर्ट
- आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या निजी संस्थानों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- मनरेगा जॉब कार्ड
- फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र
- केंद्रीय या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 10वीं एवं 12वीं की फोटोयुक्त अंकसूची
- बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र
- फोटोयुक्त निःशक्तता प्रमाण पत्र
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड
- विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र
- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची
ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची भी होगी मान्य
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन मतदाता पहचान पर्ची को भी मान्यता दी है। मतदाता इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट cgsec.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए "वोटर सर्च एंड प्रिंट अर्बन" या "वोटर सर्च एंड प्रिंट - रूरल" विकल्प का चयन कर अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मतदान केंद्र पर पहचान सत्यापन आवश्यक
मतदाता को उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक पहचान पत्र मतदान केंद्र पर ले जाना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान सत्यापित की जाएगी।
👉 महत्वपूर्ण सूचना: बिना वैध पहचान पत्र के मतदाता को मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए मतदान दिवस पर अपने दस्तावेज साथ लेकर आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।