बैठक मे होटल संचालको कों निर्धारित समय के भीतर की किसी भी कार्यक्रम मे डीजे संचालन करने दिए गये दिशा निर्देश।
होटल परिसर एवं होटल के प्रवेश एवं निकासी मार्ग मे सीसीटीवी की पर्याप्त संख्या लगाने दी गई समझाईस।
डीजे का उपयोग विधि विरुद्ध होने एवं होटल मे अनैतिक गतिविधि होना पाये जाने पर सख्त कार्यवाही किये जाने किया गया निर्देशित।
आयोजन के दौरान तय समय सीमा रात्रि 10 बजे के बाद डीजे संचालित होना पाये जाने पर डीजे संचालक एवं होटल संचालक के विरुद्ध सख़्ती से कार्यवाही किये जाने हेतु कड़ी हिदायत दी गई हैं, साथ ही होटल संचालको को व्यवस्था बनाये रखने मे सहयोग देने की अपील की गई, होटल संचालको कों होटल परिसर मे पर्याप्त मात्रा मे सीसीटीवी लगवाने के दिशा निर्देश दिए गये, होटल परिसर के प्रवेश एवं निकासी मार्ग मे उच्च गुणवत्ता का सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश दिए गये, होटल परिसर मे डीजे का विधि विरुद्ध उपयोग होना पाये जाने एवं होटल मे अनैतिक गतिविधिया होना पाए जाने पर सख़्ती से कार्यवाही किये जाने की हिदायत दी गई।
बैठक के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, थाना प्रभारी मणीपुर उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, सहित जिले के विभिन्न होटलो के प्रबंधक उपस्थित रहे।