मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि थाना लखनपुर पुलिस टीम कों दिनांक 15/09/24 कों दौरान पेट्रोलिंग सूचना प्राप्त हुई कि कुंवरपुर घटियापारा रोड़ थाना लखनपुर के पास कुछ व्यक्ति द्वारा काफी तेज आवाज़ मे डीजे साउंड सिस्टम बजाया जा रहा हैं,जिससे ग्रामवासियो कों काफी परेशानी हो रहा हैं, पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौक़े पर पहुंचकर देखा गया जो पहले प्रकरण मे (01) आकाश सिंह उम्र 24 वर्ष साकिन मदनपुर थाना जयनगर जिला सूरजपुर एवं दूसरे प्रकरण मे (02) रामऔतार विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष साकिन पचरापोड़ी बैकुंठपुर जिला कोरिया द्वारा काफी तेज आवाज़ मे डीजे साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था, एवं उपरोक्त वाहन के अनुमेय सीमा के बाहर डीजे साउंड सिस्टम लगाकर कोलाहल उत्पन्न की जा रही थी, जिससे आस पास के लोगो एवं आने जाने वाले लोगो कों परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जो तत्काल पुलिस टीम द्वारा अनावेदकों से डीजे साउंड सिस्टम एवं उपरोक्त वाहन के उपयोग हेतु अनुमति पत्र की माँग की गई, जो किसी भी प्रकार का वैध अनुमति पत्र एवं वाहन का दस्तावेज एवं ड्राइवरी लाइसेंस प्रस्तुत नही किया गया साथ ही अनावेदको द्वारा उपरोक्त दोनों वाहन मनोज राय का होना बताया गया जिसे अनावेदको द्वारा किराये मे चलाना बताया गया हैं, मामलो मे अनावेदकों द्वारा 15 कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 130(3)/177, 194/1ए का उल्लंघन कारण पाये जाने पर अनावेदकों के कब्जे से कुल 02 नग पीकप वाहन, 02 नग जनरेटर सहित साउंड बॉक्स एवं मिक्सर, पावर लाइट, एम्प्लीफायर कुल कीमती 20 लाख रुपये मौक़े से जप्त किया गया हैं एवं अनावेदकों के विरुद्ध पहले प्रकरण मे इस्तगासा क्रमांक 01/24 धारा 15 कोलाहाल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 130(3)/177, 194/(1ए) एवं दूसरे प्रकरण मे इस्तगासा क्रमांक 02/24 धारा 15 कोलाहाल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 130(3)/177, 194/(1ए) के तहत कार्यवाही की गई हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना लखनपुर से निरीक्षक अश्वनी सिंह, प्रधान आरक्षक रवि सिंह,प्रधान प्रवीणचंद तिवारी, आरक्षक अमरेश दास, दशरथ राजवाड़े, राकेश यादव शामिल रहे।
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