📰 समाचार रिपोर्ट |
📅 अंबिकापुर,
📍 सरगुजा जिला | छत्तीसगढ़
🚜 केंद्र सरकार ने घटाया GST, लेकिन अंबिकापुर में किसान को पुराने दर पर ही बेचा गया ट्रैक्टर
केंद्र सरकार ने 22 सितंबर को किसानों को राहत देते हुए कृषि उपकरणों पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दी।
इस फैसले से देशभर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई।
लेकिन सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एक निजी ट्रैक्टर शोरूम ने सरकारी राहत को नजरअंदाज करते हुए एक किसान को पुराने दर पर ही ट्रैक्टर बेच दिया।
🧑🌾 किसान पीपर साय ने लगाया ठगे जाने का आरोप
- किसान पीपर साय 23 सितंबर को ट्रैक्टर खरीदने शोरूम पहुंचे थे।
- उन्हें उम्मीद थी कि GST घटने के बाद ट्रैक्टर सस्ता मिलेगा, लेकिन शोरूम मालिक ने 12% GST लगाकर ट्रैक्टर बेच दिया।
- कीमत का पूरा ब्यौरा भी कथित तौर पर नहीं दिया गया।
- किसान ने खुद को ठगा हुआ बताया और न्याय की मांग की।
🏪 शोरूम मालिक ने आरोपों पर दिया गोलमोल जवाब
- जब शोरूम मालिक सतीशचंद्र मिश्रा से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने सीधे जवाब देने से बचते हुए गोलमोल बयान दिया।
- मुनाफाखोरी और सरकारी राहत का लाभ न देने के आरोपों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई।
⚠️ बिना दस्तावेज ट्रैक्टर सौंपने का भी आरोप, नियमों की अनदेखी
- किसानों को बिना सेल लेटर, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के ट्रैक्टर की चाबी थमा दी जा रही है।
- ऐसे में किसान बिना किसी वैध दस्तावेज के अपने रिस्क पर ट्रैक्टर घर ले जा रहे हैं।
- अगर रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा—यह एक बड़ा सवाल बन गया है।
🗣️ आरटीओ अधिकारी विनाय कुमार सोनी ने क्या कहा
- जिला आरटीओ अधिकारी विनाय कुमार सोनी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के वाहन सौंपना नियमों का उल्लंघन है।
- उन्होंने ऐसे मामलों में जांच और कार्रवाई की बात कही।
📍 यह मामला न केवल सरकारी राहत के लाभ से वंचित करने का है, बल्कि वाहन बिक्री में नियमों की अनदेखी और किसानों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी है। प्रशासन से अपेक्षा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसानों का विश्वास बना रहे।
