सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देश : सड़क सुरक्षा उपायों में सख्ती, बैठक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड अनिवार्य

अम्बिकापुर  / माननीय सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी (SCCORS) ने देशभर के राज्यों और जिलों को सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) की बैठक का कार्यवृत (MOM) और कार्यवाही रिपोर्ट अनिवार्य रूप से समय-सीमा में सड़क सुरक्षा पोर्टल http://morth-roadsafety.nic.in/edisha/index.aspx पर अपलोड की जाए।

रिपोर्ट अपलोड में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार और छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्यवृत अपलोड न करने की लापरवाही को सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने गंभीरता से लिया है। सभी जिला समितियों को नियमित बैठक आयोजित कर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी ताकि प्रभावी निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो सके।

दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 5 मई 2025 से सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम, 2025” लागू की है। इस योजना के तहत किसी भी सड़क दुर्घटना पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से 7 दिन की अवधि तक नामांकित अस्पतालों में 1.50 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

नोडल एजेंसी बनी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद (SRSC) को इस योजना का नोडल एजेंसी बनाया गया है। परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के सभी अधिकृत अस्पतालों में पीड़ितों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिले।
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ट्रॉमा एवं पॉली-ट्रॉमा केयर अस्पतालों को भी योजना में शामिल किया जाए और अस्पतालों को भुगतान समय पर मिले ताकि पीड़ितों को इलाज में किसी प्रकार की बाधा न हो।

गैर-अनुपालन पर सख्ती

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने साफ कर दिया है कि बैठक रिपोर्ट अपलोड न करने पर इसे गंभीर गैर-अनुपालन माना जाएगा। जिला अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

  

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