बिहार वोटर लिस्ट विवाद में बड़ी राहत: अब बिना पूरे दस्तावेज़ भी भर सकेंगे फॉर्म, आयोग ने दी जानकारी

पटना, जुलाई 2025:

बिहार में मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने राज्यभर के अखबारों में विज्ञापन जारी कर यह स्पष्ट किया है कि अब बिना सभी ज़रूरी दस्तावेज़ और फोटो के भी वोटर फॉर्म भरा और जमा किया जा सकता है।

आयोग के अनुसार, नागरिक फॉर्म को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को जमा कर सकते हैं। यदि दस्तावेज़ अधूरे हैं, तब भी आवेदन मान्य होगा और चुनाव अधिकारी स्थानीय स्तर पर जांच या अन्य प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेंगे।

क्या हैं नए निर्देश?

  • जिन लोगों के पास ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, उनके आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • यदि दस्तावेज़ अधूरे हैं, तो आवेदन खारिज नहीं किया जाएगा।

  • 1 जनवरी 2003 या उससे पहले वोटर लिस्ट में दर्ज लोगों को किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।

  • फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई तय की गई है।

  • वोटर लिस्ट की अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।


क्या था पूरा मामला?

चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची का गहन विश्लेषण कर रहा है। इसके तहत 1987 के बाद जन्मे लगभग 2.93 करोड़ लोगों को अपने माता-पिता की जन्मतिथि और जन्मस्थान सहित कई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने को कहा गया था।
इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की और इसे आम नागरिकों के लिए कठिन बताया।

आयोग ने पहले ऐसे लोगों के लिए 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी, जिसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था। अब आयोग ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नागरिकों को दस्तावेज़ के बिना भी आवेदन की अनुमति दे दी है।

निष्कर्ष:

इस फैसले से लाखों नए मतदाता लाभान्वित हो सकेंगे, जिन्हें अब कागज़ी दस्तावेज़ों की जटिल प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयोग के इस कदम को लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है।

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