दौरान मर्ग जांच घटनास्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा की कार्यवाही कर मृतिका के शव कों पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, प्रथम दृष्टया हत्या होने की शंका पर मामले मे गवाहों एवं परिजनों का कथन लेख किया गया, परिजनों एवं गवाहों के कथन मे मृतिका की हत्या उसके बेटा बहादुर घासी द्वारा ही किये जाने की शंका व्यक्त किया गया हैं, शव का पोस्टमार्टम किये जाने पर डॉक्टर साहब द्वारा मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक प्रवृति का होना लेख किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध थाना लुन्ड्रा मे अपराध क्रमांक 201/24 धारा 103(1) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, मामले का संदेही बहादुर घासी घटना दिनांक से फरार चल रहा था जिसका पता तलाश पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के संदेही बहादुर घासी कों पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम बहादुर घासी उम्र 40 वर्ष साकिन उदारी फुटहामुड़ा थाना लुन्ड्रा का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर बताया कि उसकी माँ मृतिका परसमील घासी आरोपी कों कई दिनों से घरेलु बातो कों लेकर ताना दे रही थी कि घटना दिनांक 24/08/24 कों मृतिका द्वारा अपने बेटा बहादुर घासी कों घर मे काम धाम ना करने की बात बोलते हुए नशा कर घूमते रहने की बात बोली जिससे आरोपी आवेश मे आकर हसुआ से मृतिका के सिर मे मारा जिससे मृतिका गिर गयी और पत्थर कों उठाकर मृतिका के चेहरे मे मारकर गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया बाद घटना मौक़े से फरार हो जाना बताया हैं, आरोपी द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त हसुआ और पत्थर बरामद किया गया हैं, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी लुन्ड्रा उप निरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, सहायक उप निरीक्षक शिवचरण साहू, सहायक उप निरीक्षक रामकरण राजवाड़े आरक्षक बाल्केश्वर राम, अनिल बड़ा, निरंजन बड़ा शामिल रहे।