मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 27/03/25 कों थाना लुन्ड्रा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 26/03/25 कों प्रार्थिया का पिता खेत तरफ काम से गया था जो शाम तक घर वापस नही आया तो पीड़िता अपने पिता को देखने खेत तरफ गयी थी खेत मे पिता से नही मिलने पर प्रार्थिया वापस घर आ रही थी तभी प्रार्थिया कों जितेन्द्र गोड़ अपने खेत के पास मिला जो पीड़िता को अकेली देखकर पकड़ कर खींचते हुए हल्ला करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए अपने खेत के पास बना झाला/झोपड़ी मे ले जाकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है, मामले मे प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना लुन्ड्रा के अप. क्र. 69/25 धारा 64, 351(3) बी.एन.एस.का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दौरान विवेचना पीड़िता का कथन लेख कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, दौरान पता तलाश पुलिस टीम के सतत प्रयास से प्रकरण के आरोपी जितेन्द्र कुमार गोड़ कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम जितेन्द्र कुमार पिता रामलाल उम्र 28 वर्ष साकिन उरदरा थाना लुण्ड्रा जिला सरगुजा का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर पीड़िता कों अकेली पाकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित करना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना लुन्ड्रा से सहायक उप निरीक्षक शिवचरण साहू, प्रधान आरक्षक विनोद तिर्की, प्रधान आरक्षक जितेंद्र भगत, आरक्षक बालकेश्वर राम, शिव प्रसाद निरंजन बड़ा, बहाल राम, कपिल देव, वीरेंद्र खलखो सक्रिय रहे।